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दिवाली के बाद जिला परिषद चुनावों की गूंज, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया आरक्षण कार्यक्रम

भोकरदन/करीम लाला

महाराष्ट्र में लंबे समय से प्रशासक राज के अधीन चल रही जिला परिषद और पंचायत समितियों में अब दिवाली के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में जिला परिषद गट और पंचायत समिति गणों के लिए प्रारूप आरक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही दिवाली के बाद जिला परिषद चुनाव की राह साफ हो गई है।

राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकाणी ने 1 अक्टूबर को आरक्षण का कार्यक्रम घोषित किया। इसके अनुसार, 30 अक्टूबर को अंतिम आरक्षण शासन राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। साथ ही, विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी के कार्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी से प्रत्येक चरण की प्रगति रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

आरक्षण कार्यक्रम की मुख्य तिथियाँ:

  • 6 अक्टूबर तक – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के प्रस्ताव विभागीय आयुक्त को प्रस्तुत किए जाएँगे।
  • 8 अक्टूबर तक – इन प्रस्तावों को मान्यता दी जाएगी।
  • 10 अक्टूबर – आरक्षण लॉटरी की सूचना अखबारों में प्रकाशित की जाएगी (SC, ST, OBC और महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में)।
  • 13 अक्टूबर – जिला परिषद गट और पंचायत समिति गणों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।
  • 14 से 17 अक्टूबर – प्रारूप आरक्षण पर आपत्तियाँ और सुझाव जिला कलेक्टर के पास जमा किए जा सकेंगे।
  • 27 अक्टूबर तक – सभी आपत्तियों और सुझावों पर विभागीय आयुक्त को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
  • 3 नवंबर तक – आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर अंतिम आरक्षण तय किया जाएगा।
  • 3 नवंबर को – अंतिम आरक्षण शासन राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम से साफ है कि दिवाली के बाद राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावी बिगुल बजना तय है।

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