जालना में करोड़ों के फर्जी गैर-कृषि (NA) आदेश का सनसनीखेज खुलासा, शेख मुस्ताक शेख अमीर पर मामला दर्ज

जालना/कादरी हुसैन
जालना में फर्जी गैर-कृषि (NA) आदेश बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस प्रकरण में शेख मुस्ताक शेख अमीर, निवासी डोंगरगांव, ता. बदनापुर (जि. जालना) के खिलाफ तालुका पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कुंभेफळ (गट क्र. 91) और गुंडेवाडी (गट क्र. 67) में स्थित कृषि भूमि का फर्जी गैर-कृषि आदेश तैयार किया और अवैध रूप से इन भूखंडों का विभाजन कर 154 प्लॉट नागरिकों को बेच दिए।
यह मामला सुधाकर आनंदराव बोधगीरे, कनिष्ठ लिपिक तथा सह-द्वितीय निबंधक, जालना-1 की शिकायत के बाद उजागर हुआ। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 468 एवं 471 के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और दस्तावेजों में जालसाजी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक संतोष रुसतमराव साबळे को सौंपी गई है। फिलहाल आरोपी शेख मुस्ताक शेख अमीर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पथक गठित कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या भूखंड की खरीदारी से पहले संबंधित विभाग से कानूनी जांच-पड़ताल अवश्य करें, ताकि इस प्रकार के फर्जीवाड़े से बचा जा सके।
यह मामला जालना में भूमि संबंधित धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के खिलाफ प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़ा करता है और नागरिकों को सावधान रहने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।
