जालना में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई पर मामला दर्ज — नेत्र सेवा अस्पताल के डॉ. प्रदीप जैन पर गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट

जालना / क़ादरी हुसैन
जालना शहर के मंठा चौफुली परिसर में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के मामले ने पर्यावरण प्रेमियों में चिंता और नाराज़गी फैला दी है। जालना महानगरपालिका के उद्यान विभाग की शिकायत पर पुलिस ने नेत्र सेवा अस्पताल के संचालक डॉ. प्रदीप जैन के खिलाफ महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 की धारा 21(1) अंतर्गत गैर-संज्ञेय अपराध (NCR) दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता सचिन सोपान पितळे (उम्र 36 वर्ष), जो महानगरपालिका में उद्यान पर्यवेक्षक हैं, ने बताया कि दिनांक 1 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे मंठा चौफुली स्थित संतकपा अस्पताल के पास, टीवीएस अर्थड शोरूम के सामने एक सीसम का पेड़ बिना किसी अनुमति के काटा गया। इसके साथ ही, एक पीपल का पेड़ और अन्य शोभादायक पौधों को जेलीबी मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त किया गया।
घटनास्थल की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पेड़ों की कटाई नेत्र सेवा अस्पताल के संचालक डॉ. प्रदीप जैन द्वारा कराई गई थी। बताया जाता है कि यह कार्रवाई निजी निर्माण कार्य के लिए की गई थी, जिससे क्षेत्र की हरियाली को नुकसान पहुँचा है।
इस संबंध में 8 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:12 बजे जालना शहर पुलिस थाने में एनसीआर नंबर 0855/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि यह कार्रवाई वृक्ष संरक्षण कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, और बिना अनुमति पेड़ काटना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर शिकायतकर्ता को न्यायालय में आगे की कार्रवाई के लिए दाद मांगने की सलाह दी है।
फिलहाल, इस मामले की आगे की जांच नगर पालिका और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है।
स्थानीय नागरिकों ने इस घटना को “हरियाली पर आरी” बताते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।
