महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम के तहत प्रस्ताव जमा करने की समयसीमा अब 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई

जालना/कादरी हुसैन
महाराष्ट्र शासन ने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमितीकरण, वर्गीकरण एवं नियंत्रण) 2021 के अंतर्गत अनधिकृत भूखंडों और उन पर किए गए निर्माणों को नियमित करने की प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ा दी है। अब नागरिक 31 दिसंबर 2020 से पूर्व के अनधिकृत भूखंडों और निर्माणों को नियमित कराने के लिए 30 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने जानकारी दी कि यह सुविधा जालना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है — यानी महानगरपालिका, नगरपालिका और नगरपंचायत सीमाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्र इस निर्णय के दायरे में आएंगे।
इन क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की गई है कि वे पंजीकृत (परवाना प्राप्त) आर्किटेक्ट या इंजीनियर के माध्यम से अपना प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित दस्तावेजों सहित गुंठेवारी कक्ष, जिलाधिकारी कार्यालय, जालना में जमा करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे। साथ ही, जिन अनधिकृत भूखंडों पर बिना प्रमाणपत्र खरीद-बिक्री या निर्माण कार्य किया जाएगा, उन्हें अतिक्रमण माना जाएगा और ऐसे निर्माणों पर अधिनियम की धारा 7(1) के तहत तोड़फोड़ (उद्ध्वस्त) की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने भूखंडों और निर्माणों को कानूनी रूप से नियमित कराएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
