SP तेघबीर सिंह संधू का सख्त आदेश: जालना उपविभाग की सभी दुकानें, होटल व प्रतिष्ठान रात 10:30 बजे तक होंगे बंद

जालना/कादरी हुसैन
तेघबीर सिंह संधू ने जालना उपविभाग क्षेत्र में कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब जालना उपविभाग के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें, होटल, ढाबे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य आस्थापनाओं को प्रतिदिन रात 10:30 बजे तक पूर्णतः बंद करना अनिवार्य रहेगा।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जालना द्वारा 6 मई 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित पुलिस थाना प्रभारी अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रात्रि गश्त करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्यक्ष निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आस्थापनाएं निर्धारित समय तक बंद हुई हैं या नहीं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान रात 10:30 बजे के बाद खुला पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 33 (w) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा रात्रि गश्त अधिकारियों को स्टेशन डायरी में नोंद कर विस्तृत अहवाल प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस निर्णय के बाद व्यापारियों एवं होटल व्यवसायियों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा रात्रिकालीन अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
