औरंगाबाद में महिलाओं से मंगलसूत्र और चेन लूटने वाली गैंग पर मोक्का की कार्रवाई

औरंगाबाद | प्रतिनिधि
औरंगाबाद में महिलाओं को निशाना बनाकर मंगलसूत्र और सोने की चेन लूटने वाली एक शातिर गैंग के खिलाफ पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मोक्का) के तहत कड़ी कार्रवाई की है। पुंडलिकनगर पुलिस थाना में दर्ज एक मामले में छह आरोपियों पर मोक्का लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 20 मई 2026 को सुबह 5:56 बजे हुई थी। पीड़ित महिला मॉर्निंग वॉक के लिए कालिका मंदिर से कारंजा मैदान मार्ग पर जा रही थीं। इसी दौरान आरोपियों ने उनका पीछा किया, चाकू दिखाकर धमकाया और गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। जांच में सामने आया कि गिरोह के अन्य सदस्य रेकी करने और वारदात को अंजाम देने में सहयोग कर रहे थे।
मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 309(4), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
मोक्का के तहत कार्रवाई किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—
- अमोल वैजनाथ गलाटे
- मंगेश बाल्मिक शहाणे
- शेख अल्ताफ शेख मुबारक
- शेख सिराजुल हक शेख अनवर अली
- अमन मेहबूब शेख
- आदित्य अनिल काले
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने आर्थिक लाभ के लिए एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया था और शहर में महिलाओं को निशाना बनाकर चेन व मंगलसूत्र लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने गिरोह के सरगना अमोल गलाटे और उसके साथियों के खिलाफ मोक्का की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी।
यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार, पुलिस उपायुक्त (अपराध) प्रशांत मोहिते, पुलिस उपायुक्त (परिमंडल-2) रत्नाकर नवले, सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) अशोक राजपूत तथा सहायक पुलिस आयुक्त (उस्मानपुरा) मनीष कल्याणकर के मार्गदर्शन में की गई।
कार्रवाई में अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर, पुलिस निरीक्षक अशोक भंडारे, पुंडलिकनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक विनोद भोरे, पुलिस उपनिरीक्षक दिपाली सोनवणे तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को निशाना बनाने वाले चेन स्नैचरों और संगठित अपराधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा शहर में संगठित अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
