केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : अब 20 साल तक होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन, फीस में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की अधिकतम अवधि 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है। हालांकि इसके लिए वाहन मालिकों को पहले से कहीं अधिक फीस चुकानी होगी।
क्या बदला है नियम?
पहले सिर्फ 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण संभव था। लेकिन अब नए नियमों के तहत 20 साल तक पुराने वाहनों को दोबारा रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। यानी 15 साल पूरे होने के बाद गाड़ी मालिकों को नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके लिए सरकार द्वारा तय की गई नई फीस जमा करनी होगी।
नई फीस कितनी होगी?
सरकार ने वाहनों की श्रेणी के हिसाब से नवीनीकरण शुल्क तय किया है (GST अतिरिक्त):
- इनवैलिड कैरिज : ₹100
- मोटरसाइकिल : ₹2,000
- थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल : ₹5,000
- लाइट मोटर व्हीकल (जैसे कार) : ₹10,000
- इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया) : ₹20,000
- इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया) : ₹80,000
- अन्य वाहन : ₹12,000
कितने साल तक चलेंगे पुराने वाहन?
नए प्रावधान के अनुसार, किसी भी वाहन का अधिकतम रजिस्ट्रेशन अब 20 साल तक मान्य होगा। यानी वाहन मालिकों को 15 साल पूरे होते ही नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी वह गाड़ी अगले 5 साल तक चला सकेंगे।
दिल्ली-NCR को मिलेगी छूट
ये नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को इससे छूट दी गई है, क्योंकि यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त पाबंदी लागू है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस कदम से सड़कों पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम होगी। साथ ही लोगों को समय पर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।
