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जालना महानगर पालिका का सख्त निर्देश – दुकानों के बाहर कचरा फेंका तो लगेगा ₹2000 जुर्माना

जालना: (प्रतिनिधि–कादरी हुसैन) जालना शहर महानगर पालिका ने व्यापारी संघटनाओं और उनके पदाधिकारियों से विशेष अपील की है कि उनके अधीन आने वाले सभी दुकानदार व प्रतिष्ठान अपने-अपने दुकानों से निकलने वाला कचरा खुले में न फेंके। विशेषकर फूल मार्केट क्षेत्र समेत शहर के अन्य प्रमुख बाजारों में डस्टबिन का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए और कचरे को निर्धारित रूटमैप के अनुसार महानगर पालिका की घंटागाड़ी में ही डाला जाए।

महानगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वह कचरे को केवल डस्टबिन में ही संग्रहित करे। इसी क्रम में प्रभाग स्तर के अधिकारी लगातार दुकानों और प्रतिष्ठानों का दौरा कर रहे हैं और दुकानदारों को स्वच्छता नियमों का पालन करने के निर्देश दे रहे हैं।

सहायक आयुक्त सुप्रिया चव्हाण ने कहा कि समय-समय पर महानगर पालिका की ओर से दुकानों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकान में डस्टबिन न पाया गया, तो संबंधित दुकान मालिक पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने व्यापारी संघटनाओं से अपील की कि वे अपने स्तर पर भी दुकानदारों को जागरूक करें और शहर को स्वच्छ रखने के इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

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