पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, जालना सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला

जालना/कादरी हुसैन
जिला एवं सत्र न्यायालय जालना ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती वी.एम. मोहिते ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर दंड दिया।
आरोपी किशोर कचरू नावकर (38, निवासी ढासला, तहसील बदनापुर, जिला जालना) ने अपनी पत्नी कविता की हत्या की थी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर संदेह था। 1 अक्टूबर 2024 को कविता मायके कंडारी खुर्द से गांव ढासला लौट रही थी। दोपहर 11 बजे से 2:15 बजे के बीच कंडारी से मालेवाड़ी मार्ग पर गट नंबर 404 स्थित खेत के पास आरोपी ने बड़े पत्थर से सिर और शरीर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।
इस मामले में फिर्यादी कारभारी लिंबाजी सोनवणे की शिकायत पर बदनापुर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 377/2024 धारा 103(1) भा.दं.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस जांच पूरी कर दोषारोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
सरकार पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई। इनमें फिर्यादी, प्रत्यक्षदर्शी विठ्ठल गणपत राठोड़, पंच गवाह, डॉ. प्रगीत, डॉ. संजय गोरे तथा जांच अधिकारी डी.आर. चौरे (पुलिस उपनिरीक्षक, बदनापुर) की गवाही महत्वपूर्ण ठरली। तत्कालीन प्रभारी अधिकारी पुलिस निरीक्षक सुदाम भागवत और पुलिस निरीक्षक मच्छिंद्र सुरवसे का विशेष सहयोग रहा।
अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क और साक्ष्यों पर विचार कर आरोपी किशोर कचरू नावकर को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना, जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
सरकार पक्ष की ओर से पैरवी अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अधिवक्ता अशोक डी. मते ने की, जबकि जिला सरकारी वकील कार्यालय के कर्मचारियों ने सहयोग प्रदान किया।
