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होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी: घरेलू गैस का दुरुपयोग बंद करें – तहसीलदार भूषण पाटील

लोणार/फिरदौस खान पठान

महाराष्ट्र शासन के अन्न, नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण विभाग की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की चेतावनी तहसीलदार भूषण पाटील ने दी है।

तहसील कार्यालय लोणार (दि. 17 सितंबर 2025) द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, तालुका के सभी अस्पतालों, होटल व्यवसायियों तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियमों के अनुसार गैस सिलेंडर का उपयोग करना होगा। प्रशासन को यह शिकायतें मिली हैं कि कई होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करके खाना बनाने या अन्य कार्य कर रहे हैं।

तहसीलदार कार्यालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस केवल घरेलू उपयोग के लिए है और इसका व्यावसायिक कार्यों में उपयोग करना कानूनन अपराध है। हर व्यवसाय को अपनी श्रेणी के अनुसार केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करना अनिवार्य है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार कार्यालय ने कहा कि सभी व्यापारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें दंड और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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