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स्थानीय स्वशासन संस्था चुनाव 2025: धार्मिक स्थलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के पास अस्थायी पार्टी कार्यालयों पर प्रतिबंध

जालना/कादरी हुसैन

आगामी स्थानीय स्वशासन संस्था आम चुनाव – 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।
जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी आशिमा मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

इस आदेश के अनुसार, परतूर, अंबड और भोकरदन नगर परिषद क्षेत्रों में होने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनावों के साथ-साथ इन चुनावों को प्रभावित करने वाले आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के निकट किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा अस्थायी पार्टी कार्यालय स्थापित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा।
प्रशासन का मानना है कि ऐसे स्थानों के आसपास पार्टी कार्यालय बनाए जाने से शांति व्यवस्था, धार्मिक सौहार्द और सार्वजनिक जीवन की सामान्य गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे चुनाव आचार संहिता एवं प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके।

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