नवगांव में जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट का मामला दर्ज, चार आरोपियों पर एट्रोसिटी सहित गंभीर धाराएं

पैठण/सब्दर कुरैशी
पैठण पुलिस थाना अंतर्गत नवगांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बताया जा रहा है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फरियादी आप्पासाहेब पांडुरंग गबट्ठी (आयु 40 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी, निवासी तुळजापुर, तहसील पैठण) की शिकायत पर अपराध क्रमांक 64/2026 दर्ज किया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1), 115, 352, 351(3), 3(5) तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) के तहत दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, 16 फरवरी 2026 को शाम करीब 6 बजे नवगांव में आरोपियों के घर के सामने यह घटना घटी। फरियादी अपने भांजे के साथ हुई मारपीट का कारण पूछने आरोपियों के घर गए थे। इसी दौरान आरोपी क्रमांक 1 अलीम वजीर शेख ने कथित रूप से फरियादी को जातिसूचक गालियां दीं और हाथ में मौजूद लकड़ी से सिर पर वार कर घायल कर दिया।
मामले में यह भी आरोप है कि झगड़ा छुड़ाने पहुंचे साक्षियों के साथ भी आरोपी क्रमांक 2 सलीम वजीर शेख, आरोपी क्रमांक 3 तायरा वजीर शेख तथा आरोपी क्रमांक 4 अशू अलीम शेख ने लात-घूंसे से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
फरियादी ने पहले उपचार कराया और बाद में पुलिस थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण मामला देर से दर्ज हुआ। इस प्रकरण की आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO) सुनील पाटील कर रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, तकनीकी कारणों से आरोपियों का पूर्व आपराधिक इतिहास तत्काल उपलब्ध नहीं हो सका है। घटना की पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस ने गांव में शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
