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बुलढाणा: आपराधिक प्रवृत्ति के युवक को एक वर्ष के लिए जिले से किया गया तड़ीपार

धाड | आबिद लाला 

बुलढाणा जिले के धाड पुलिस थाना क्षेत्र के आपराधिक प्रवृत्ति के युवक रोशन गणेश शिंदे (21 वर्ष), निवासी धाड, के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55(1) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए बुलढाणा जिले की सीमा से तड़ीपार कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, रोशन गणेश शिंदे की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके विरुद्ध तड़ीपार की कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्ताव की जांच के बाद बुलढाणा के पुलिस अधीक्षक ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 55(1) के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए रोशन गणेश शिंदे को एक वर्ष की अवधि के लिए बुलढाणा जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया है।

धाड पुलिस ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रकार की सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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