औरंगाबाद में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू पर बड़ी कार्रवाई, 12.27 लाख रुपये का माल जब्त

औरंगाबाद | प्रतिनिधि
चिकलठाणा ग्रामीण पुलिस थाने और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लाख 27 हजार 964 रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में सुगंधित तंबाकू और उसके परिवहन में इस्तेमाल किया गया वाहन भी कब्जे में लिया गया। मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने 16 जून की रात लगभग साढ़े दस बजे झाल्टा शिवार स्थित अक्षरबन सोसायटी परिसर में वाहन क्रमांक एमएच-20-जीझेड-2247 की जांच की। वाहन से तेज गंध आने पर उसमें प्रतिबंधित पदार्थ होने का संदेह हुआ। इसके बाद वाहन को कब्जे में लेकर आगे की जांच की गई।
20 जून को खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशांत शशिकांत कुचेकर ने पंचों की मौजूदगी में जांच की, जिसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू बरामद हुआ। जब्त सामग्री में वाणी ब्रांड के 23 सीलबंद पाउच (कीमत 17,204 रुपये), एम ब्रांड के 82 बॉक्स (49,200 रुपये), वी-1 ब्रांड के 52 बॉक्स (1,560 रुपये), बिना लेबल वाले 11 बॉक्स सुगंधित तंबाकू (660 किलोग्राम, कीमत 6 लाख 60 हजार रुपये) तथा परिवहन में इस्तेमाल किया गया वाहन (कीमत 5 लाख रुपये) शामिल है। कुल जब्त माल की कीमत 12 लाख 27 हजार 964 रुपये बताई गई है।
इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर राजेंद्र विनायक बाविस्कर, एव्हरक्रेस्ट इंडस्ट्रीज एलएलपी (कर्नाटक) तथा एमपी एंटरप्रायझेस (दिल्ली) के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 123, 223, 274 और 275 के तहत कार्रवाई की गई है।
महाराष्ट्र में सुगंधित तंबाकू और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के विशेष आदेश के तहत इस मामले की पूरी सप्लाई चेन की जांच की जा रही है। अवैध व्यापार से आर्थिक लाभ कमाने वाले उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और वित्तीय सहायता देने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
मामले की आगे की जांच चिकलठाणा पुलिस कर रही है। पुलिस संबंधित नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक राजेंद्र बनसोडे के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार दीपक देशमुख, सचिन ढवळे, गणेश कोरडे और किशोर काळवणे ने सफलतापूर्वक अंजाम दी।
